आडेश विश्वविद्यालय वी-सी को गलत जानकारी देने के लिए दंडित किया गया
चंडीगढ़, 20 जनवरी पंजाब मेडिकल काउंसिल (पीएमसी) ने आदेश विश्वविद्यालय, भटिंडा के कुलगुरु के पंजीकरण को रद्द कर दिया है। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की सिफारिश पर निर्णय लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, डॉ जीपीआई सिंह को गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एमसीआई की एथिक्स कमेटी द्वारा किए गए एक जांच में दोषी ठहराया गया था। वही पिछले सप्ताह पीएमसी को बताया गया था, जिसमें डॉ। सिंह के पंजीकरण को रद्द करने के आदेश जारी किए गए थे। पीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विकास की पुष्टि की है। डॉ। जीपीआई सिंह का नाम तीन साल तक परिषद के डॉक्टरों के रजिस्टर से उड़ाया गया है, जिसका अर्थ है कि वह न तो डॉक्टर के रूप में अभ्यास कर सकते हैं और न ही वह तीन साल तक किसी भी मेडिकल सिखाने की नौकरी कर सकते हैं। यह मामला 2011 से संबंधित है, जब डॉ जीपीआई सिंह आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, बठिंडा के प्रिंसिपल थे। मेडिकल कॉलेज का नेतृत्व करते हुए, उन्होंने कथित तौर पर एक एमसीआई निरीक्षण टीम को गलत जानकारी दी थी। यह दावा किया गया था कि संस्थान में सूक्ष्म जीव विज्ञान के डॉ। मुक्तिजनल...